सीएए के तहत नागरिकता के आवेदकों को आ रहीं दिक्कतें
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र या राज्य सरकारों या भारत में अर्ध न्यायिक निकाय की ओर से जारी जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, जो यह साबित करता है कि माता-पिता, दादा-दादी या परदादा- परदादी तीन देशों में से किसी एक के नागरिक हैं या थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत जारी नियमों पर स्पष्टीकरण जारी किया। सीएए के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने घोषणा की कि केंद्र या राज्य सरकारों या भारत में अर्ध न्यायिक निकाय की ओर से जारी जारी ऐसा कोई भी दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा, जो यह साबित करता है कि माता-पिता, दादा-दादी या परदादा- परदादी तीनों देशों में से किसी एक के नागरिक हैं या थे।
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