संपत्ति की जानकारी छिपाई तो दर्ज होगा मुकदमा
पटना। बिहार के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा व पुलिस सेवा अफसरों के साथ दूसरे सरकारी अफसरों व कर्मियों की संपत्ति पर भी अब सरकार की निगाह रहेगी। संपत्ति का मामूली ब्यौरा चुकाने वाले अफसरों पर एक और जहां अनुशासनिक कार्यवाही होगी। वही प्रिपरेशन ऑफ कार्पोरेशन एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अफसर यदि कारगर जैसे संसाधनों की खरीद करते हैं, तो महीने भर के अंदर इसकी सूचना सरकार को देनी होगी।
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