पूर्व आईजीपी की जमानत बहाली को अनुमति नहीं

 नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी जुहूर हैदर जेवी  की जमानत बहाल करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। कहा कि एक गवाह जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, को प्रभावित करने की कोशिश अत्यंत महत्वपूर्ण आरोप है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई में 2017 में एक स्कूल छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में से हिरासत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और एमआर शाह की अवकाशकालीन पीठ ने जैदी की जमानत बहाल करने से इनकार करते हुए कहा,आप सर्वोच्च आईपीएस अधिकारी (राज्य के ) रहे हैं। यदि आप एक आईपीएस अधिकारी को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं तो आप अन्य गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं।  

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