डोमिनोज, मैकडॉनल्ड् सहित कई रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया

नोएडा। ठोस कचरा प्रबंधन 2016 नियमों के अंतर्गत ब्लॉक बेस्ट जनरेटर के नियमों का उल्लंघन करने पर सोमवार को सेक्टर-18 के फास्ट फूड व रेस्टोरेंट पर प्राधिकरण ने 2.25 लाख का जुर्माना लगाया। नियम के तहत परिसर के अंदर गीले और सूखे कूड़े को अलग-अलग करना व गीले कूड़े की प्रोसेसिंग करना अनिवार्य है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। सेक्टर-18 में जन स्वास्थ्य विभाग को ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सहायक परियोजना अभियंता गौरव बंसल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टीम एक्यूटस बैंक सेक्टर-18 पहुंची। यहां संस्थान का बेस्ट डोर टू डोर संग्रहण एजेंसी को न देकर रोड पर फैलाया जा रहा था। गंदगी फैलाने के लिए उस पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह डोमिनोज पिज़्ज़ा जुबलियंट फूड सेक्टर-18 भी कूड़ा सड़क पर डाल रहा था। इसलिए 25 हज़ार का जुर्माना गया, लेकिन मैकडॉनल्ड्स फैमिली रेस्टोरेंट में कूड़े के निस्तारण अथवा प्रोसेसिंग का कोई भी प्रावधान नहीं पाया गया। साथ ही बेस्ट को प्राधिकरण की ओर से निर्धारित वेंडर को न देकर कबाड़ी को दिया जा रहा था। प्रतिष्ठान का ई ईटीपी भी कार्यरत नहीं था। 75000 का जुर्माना लगाया गया। मैट्रिक्स प्लेटफार्म प्राइवेट लिमिटेड यूनिट में फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। इसमें 8 बॉक्स प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के पाए गए। जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही सूखा गीला कूड़ा मिक्स पाया गया। एमएसडब्ल्यू 16 नियमों के अंतर्गत ब्लकबेस्ट जनरेटर के दायित्वो का निर्वहन नहीं किया जा रहा था। प्रतिष्ठान पर 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। 

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