तमिलनाडु के थाने में पिता-पुत्र को 7 घंटे तक की गई थी यातनाएं





मदुरै। तमिलनाडु के तूतूकुड़ी में हिरासत में मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों ने पिता-पुत्र को 7 घंटे तक घोर यातनाएं दी है। इस मामले में 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। जिनमें से विशेष सहायक निरीक्षक बलतुराई  का निधन हो गया है। सीबीआई ने 25 सितंबर को मदुरै की अदालत में 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोपितों में सतनकुलम थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष एसएस श्रीधर, सब-इंस्पेक्टर के. बालाकृष्ण और पिं.रघुगणेश और 6 कॉन्स्टेबल शामिल थे। एक आरोपित की मौत हो गई है। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दायर किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि पिता-पुत्र (पी. जयराज और जे. बेंनिक) को 19 जून, 2020 की शाम को गिरफ्तार किया गया था। दोनों को शतनकुलम थाने लाया गया, जहां आरोपित पुलिस अफसरों ने दोनों के साथ देर रात तक घोर बर्बरता की इसके चलते उनकी हालत खराब हो गई और 22 और 30 जून की दरमियानी रात अस्पताल में दोनों की मौत हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई से इस मामले में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। 

 

 



 



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