आजम की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की जमीन का बैनामा कराने के मामले में मौलाना मोहम्म्द अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मो. आजम खां की याचिका करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। याचिका में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के निर्णय को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा है। कि राजस्व परिषद के निर्णय में कोई वैधानिकता नहीं है।  इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है याचिका पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार मिश्र ने सुनवाई की। 


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