केन्या: अदालत ने चीन के अरबों डॉलर के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया
केन्या की एक अदालत ने चीन के अरबों डॉलर के रेलवे कॉन्ट्रैक्ट को गैरकानूनी बताया। यह करार केन्या की रेलवे मिनिस्ट्री और चीनी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन के बीच 2014 में हुआ था। इसे एक एक्टिविस्ट ओकिया और कुछ वकीलों ने अदालत में चुनौती दी थी। यह करार कुल 3.2 बिलियन डॉलर (भारतीय करंसी में 24 हजार 315 करोड़ रुपए) का है। अपनी अपील में उन्होंने कहा था- रेलवे सीधे तौर पर जनता से जुड़ी है। इसके काम में ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। इस करार के लिए तो टेंडर भी जारी नहीं किए गए थे। फिर कैसे सीधे इसे चीनी कंपनी को दे दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर करोड़ों डॉलर देश के टैक्सपेयर्स की जेब से जाएंगे। केन्या में चीनी कंपनी को पेश आ रही मुश्किलों पर एक रिपोर्ट चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में भी पब्लिश हुई है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि केन्या रेलवे ने चीनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त कानून का ध्यान नहीं रखा। लिहाजा, यह गैरकानूनी है। बता दें कि यह प्रोजेक्ट एक तरह से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का ही हिस्सा है। इस पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएंगे।
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