आज से देशभर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानें खुल सकेंगी
50% स्टाफ ही काम पर आ सकेगा
दुकानों में काम करने वाले स्टाफ को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा
छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती
शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे
नई दिल्ली. कोरोनावायरस की रोकथाम के लिए देशभर में लगाए गए लॉकडाउन का एक महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे-धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी। यह छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में नहीं आती। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि, नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स और आस-पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्टाफ को ही काम करने की छूट होगी।
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