अक्षय के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा गया

निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला कल(29 जनवरी) तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही अदालत ने मुकेश के वकीलों द्वारा की जा रही दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग को भी खारिज कर दिया है। मुकेश ने दया याचिका खारिज होने को चुनौती दी है। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ के समक्ष मुकेश की वकील अंजना प्रकाश, रिबेका जॉन और वृंदा ग्रोवर ने तिहाड़ प्रशासन पर बड़े आरोप लगाए। मुकेश का आरोप है कि तिहाड़ में उसका यौन शोषण हुआ और उसे निर्भया केस के अन्य आरोपी अक्षय के साथ सबके सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया। 


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