जेल में नहीं दी जा सकती है वैवाहिक मुलाकात की इजाजत

नई दिल्ली। जेल में कैदियों को उनके वैवाहिक मुलाकात का अधिकार देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर जेल प्रशासन ने दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को जवाब दाखिल किया। जेल प्रशासन ने हलफनामा दाखिल करके कहा कि जेल के अंदर सीमित संसाधन हैं और वहां पर कैदियों को वैवाहिक मुलाकात की अनुमति देना व्यावहारिक नहीं है। तिहाड़ जेल महानिदेशक ने कहा कि परिवार और सामाजिक कार्यों के लिए कैदियों को पैरोल व फरलो के जरिये राहत दी जाती है और इस समय उन्हें वैवाहिक मुलाकात का अधिकार स्वत: मिल जाता है। अब इस मामले पर मुख्य पीठ 26 फरवरी को सुनवाई करेगी।


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