डेंगू से मौत, 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश
प्रयागराज। डेंगू से युवक की मौत होने पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया हैं। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए जरुरी उपाय करने का निर्देश दिया हैं, जबकि राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह प्रयागराज स्थित स्वरूपरानी में डायलिसिस यूनिट के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया।
अधिवक्ता बीपी मिश्र की जनहित याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल व न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया हैं। कोर्ट ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए स्थापित स्पेशल हॉस्पिटल को इलाज में दिक्कत न हो। अधिवक्ता बीपी मिश्रा के युवा पुत्र की 2016 में डेंगू से मौत हो गई थी। उन्होंने इलाज में लापरवाही बरतने की शिकायत करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। इस पत्र को अदालत ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए सुनवाई शुरू की। कोर्ट का कहना था कि युवक की मौत डॉक्टरो द्वारा बीमारी का सही कारन पता न लगा पाने के चलते हुई हैं। डॉक्टर यह नहीं जान पाय की उसे डेंगू हैं। ऐसे में उसे ऐसी दवाई दी गई, जो के मरीज के लिए घातक होती हैं।
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