प्राधिकरण की जमींन कब्जाने वालो पर 60 करोड़ का ज़ुर्माना
32 वर्षो से कब्ज़ा कर मार्किट बनाई
दर्जनों अन्य मामले, जिनमे मुक़दमा हारने के बादजूद कब्ज़ा
प्राधिकरण के अधिकारी \ कर्मचारीयो की मिली भगत से सब कुछ संभव
नॉएडा। प्राधिकरण द्वारा अभिग्रहित करने व मुआवजा उठाने के बावजूद अभिग्रहित जमीन पर अवैध रूप से 32 वर्षो से कब्ज़ा करने पर सिटी-मजिट्रेट कोर्ट ने दो भाई पर 60 करोड़, 55 लाख रूपए का जुर्माना लगाया हैं। दोनों भाइयो ने जमीं कब्ज़ा कर मार्किट बनाई हुई थी। ऐसे ही कई मामले ग्राम निठारी के भी हैं जहा पर अवैध रूप से कुछ लोगो ने कब्ज़ा कर बड़ी-बड़ी मार्किट बना दी हैं।
चौड़ा रघुनाथपुर गांव के खसरा न: 198 का अधिग्रहण प्राधिकरण ने काफी पहले की थी, उसके बाद दोनों भाइयो ने अधिग्रहत की गई इस जमीन पर कब्ज़ा कर मार्किट बना दी और नॉएडा प्राधिकरण काफी कोशिश के बावजूद इसे खाली नहीं करा पा रहा था। गौरतलब है पूरी तरह से रुक्षत प्राधिकरण व उसके अधिकारी कब्ज़ा हटवाने में नाकाम रहे, जोकि इस बात का सबूत है कि प्राधिकरण के अधिकारियो की मिली-भगत से ऐसा हो रहा था। अतः ये प्राधिकरण ने जिलाप्रशासन की शरण ली व सिटी-मजिस्ट्रेट ने अवैध कब्ज़ा धारिओ पर 60 करोड़ का जुर्माना क्षतिपूर्ति के रूप में लगाया।
पुरे प्रकरण में प्राधिकरण के कुछ अधिकारियो की भूमिका संग्दिग्ध रही हैं। प्राधिकरण को इस प्रकरण की जांच कर अपने उन दोषी अधिकारियो पर पहले काय्रवाही करनी चाहिए, जिनके कारन अवैध धारी प्राधिकरण पर ही भरी पड़ गया।
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