अवैध रूप से देह व्यापर में जुड़े मसाज सेंटर बंद होंगे

इलाहबाद हाईकोर्ट ने नॉएडा, ग़ाजियाबाद और मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको को वहा चल रहे ऐसे स्पा सेंटर, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर बंद करने के आदेश दिए हैं, जहा अनैतिक देह व्यापर किया जा रहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया हैं की यदि इस आशय का कोई प्रत्यावेदन दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी उस पर गंभीरता से विचार कर तत्काल कार्यवाही करें। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल एवं न्यायमूर्ति पियूष अग्रवाल की खंडपीठ ने सेंटरफोरह्युमेन राइट्स की जनहित याचिका पर दिया। 


इन सेंटरों में कार्यरत लडकिया बड़ी संख्या में देह व्यापर में लिप्त हैं। पिछले दिनों कुछ जगहो पर पड़े छापो में बड़ी संख्या में लड़किया पकड़ी गई। याचिका में इन सेंटरों को बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई हैं। सेंटरफोरह्युमेन राइट्स की जनहित याचिका पर कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और सम्बंधित जिलों के आला पुलिस अधिकारीयो से जबाव मंगा हैं।   


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