10 बजे के बाद आतिशबाज़ी तो, थानेदार जिम्मेदार
नॉएडा। दीपावली की रात पटाखे अगर 10 बजे के बाद जलाये जायेंगे तो सम्बंधित थाने के थानेदार पर कार्यवाही की जाएगी । इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर कहा है की थाना प्रभारियों को आदेश का पालन करना ही होगा और कोताही या शिकायत मिलने पर उन पर कार्यवाही की जा सकती है। 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलने की अनुमति होगी लेकिन तेज आवाज़ वाले पर प्रतिबन्ध रहेगा।
मुख्य सचिव ने इस बाबत निर्देश \ आदेश तो जारी कर दिया है लेकिन किसी थानेदार पर कार्यवाही होगी इसमें लोगो को संदेह है। इसके पहले भी सपा कार्यकाल में अतिक्रमण के लिए भी सम्बंधित थानों को जिम्मेदारी दी गई थी तथा आदेश में थानेदारो पर कार्यवाही के आदेश भी थे, लेकिन आज तक किसी भी थानेदार पर कार्यवाही नहीं हुई जबकि अनेको थाना छेत्र रहे है जिनमे खूब अतिक्रमण हुआ, खुद पुलिसकर्मी पर ही अतिक्रमण करवाने में लगे रहे लेकिन कार्यवाही किसी पर नहीं हुई।
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