शाहबेरी में प्राधिकरण ने अवैध इमारत तोड़ने का नोटिस दिया
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा दस के तहत भेजे गए नोटिस में बिल्डरों को एक सप्ताह में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। अगर बिल्डरों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं किया तो प्राधिकरण खुद यह कार्रवाई करेगा और इसका खर्च बिल्डर से वसूल करेगा। नोटिस में प्राधिकरण ने कहा है कि शाहबेरी औद्योगिक अधिनियम के तहत अधिसूचित क्षेत्र है। प्राधिकरण की बगैर अनुमति किसी तरह का निर्माण अवैध है। क्षेत्र में अवैध निर्माण किया जा रहा है। जिससे इस क्षेत्र का समुचित नियोजन व जनता के हितों पर प्रतिकूल असर होगा।
नोटिस के सात दिन में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को मूल स्वरूप में लाने के निर्देश दिए गए हैं। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि समय सीमा में अवैध निर्माण ध्वस्त न करने पर प्राधिकरण खुद से हटा देगा और इस पर अपने वाले खर्च निर्माण करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। प्राधिकरण का नोटिस मिलने के बाद से बिल्डरों में खलबली है। उन्होंने नोटिस के बारे में अभी तक फ्लैट खरीदारों को जानकारी नहीं दी है। हालांकि फ्लैट खरीदारों को नोटिस की भनक लग चुकी है। इससे उनकी रातों की नींद उड़ गई हैं।
टिप्पणियाँ